सूरत : डायमंड बूर्स विवाद में हाईकोर्ट ने दिया स्टे, निर्माण समिति के अध्यक्ष बोले- '‌किसी का एक भी रूपया न गलत तरीके से काटेंगे और न देंगे!'

27 दिसंबर तक का स्टे, उसके बाद कोर्ट में साक्ष्य पेश करने होंगे

सूरत : डायमंड बूर्स विवाद में हाईकोर्ट ने दिया स्टे, निर्माण समिति के अध्यक्ष बोले- '‌किसी का एक भी रूपया न गलत तरीके से काटेंगे और न देंगे!'

सूरत में बनी दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस बिल्डिंग सूरत डायमंड बुर्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 17 दिसंबर को इसका औपचारिक उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे पहले, डायमंड बुर्स का निर्माण करने वाली पीएसपी कंपनी ने 538 करोड के बकाए को लेकर सूरत डायमंड बुर्स कमेटी के खिलाफ सेशन कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। जिस पर शनिवार 16 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मामले में नया मोड़ आ गया है। बुर्स कमेटी ने हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया है।

सूरत डायमंड बुर्स कमेटी पीएसपी कंपनी द्वारा सूरत डायमंड बुर्स के खिलाफ दायर मुकदमे में गुजरात उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर आई है। फिलहाल इस मामले में रोक ही काफी है। स्टे मिलने के बाद सूरत डायमंड बुर्स कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन लालजी पटेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो स्टेटमेंट पोस्ट किया है।

उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कुछ समय पहले पीएसपी कंपनी ने एसडीबी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। लेकिन हमें भरोसा था कि अदालत हमारा पक्ष सुनेगी और हमें न्याय देगी। आज हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। अगली तारीख 27 दिसंबर तक रोक रहेगी। फिर हमें अपने सबूत पेश करने होंगे। न तो सूरत डायमंड बुर्स कमेटी को और न ही हीरा व्यापारियों को चिंता करने की जरूरत है। हम किसी का एक भी रुपया गलत तरीके से नहीं काटेंगे या देंगे। बुर्स के 4200 से अधिक हीरा डीलर हम पर भरोसा करते हैं। कोई चिंता का विषय नहीं।

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