सूरत : एडवोकेट प्रीति जोशी को जिला पंचायत की आंतरिक शिकायत समिति में पुनः तीन वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किया गया

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों के निस्तारण हेतु गठित समिति में मिला दोबारा दायित्व

सूरत : एडवोकेट प्रीति जोशी को जिला पंचायत की आंतरिक शिकायत समिति में पुनः तीन वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किया गया


सूरत। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रीति जिग्नेश जोशी को सूरत जिला पंचायत की आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee-ICC) में पुनः तीन वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम के तहत गठित की गई है।

एडवोकेट प्रीति जोशी पिछले 32 वर्षों से अधिक समय से विधि व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ गुजरात के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सामाजिक और कानूनी विषयों पर उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए उन्हें एक बार फिर इस महत्वपूर्ण समिति में सदस्य के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सूरत जिला पंचायत में गठित यह आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की सुनवाई, जांच और कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कार्य करती है।

एडवोकेट प्रीति जोशी की पुनर्नियुक्ति को उनके विधिक अनुभव, सामाजिक योगदान और महिला अधिकारों से जुड़े मामलों में उनकी सक्रिय भूमिका की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है।

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