धोखाधड़ी मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी को जेल
2.74 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में आरोपी को चार साल की सजा सुनाई गई
नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)| सीबीआई की एक अदालत ने गुरुवार को बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा के तत्कालीन प्रबंधक और एक अन्य व्यक्ति को 2.74 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने वी.बी. कटोरिया, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा और दिल्ली स्थित सरस कैब्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक संतोष कुमार जसरसरिया को चार साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 1.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।उन्होंने कहा कि सरस कैब्स प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर 29 अप्रैल 2002 को मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि नई दिल्ली में 50 रेडियो टैक्सियों की खरीद और संचालन के उद्देश्य से आरोपियों द्वारा 220 लाख रुपये की बैंक गारंटी और क्रेडिट सुविधा के मामले में आरोपियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से धोखाधड़ी की।
इसमें कहा गया है कि आरोपी ने समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, सुपर बाजार, दिल्ली और नागालैंड सरकार को विभिन्न खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की सुविधा के लिए ऋण सुविधा और 150 लाख रुपये की बैंक गारंटी के मामले में भी बैंक को धोखा दिया। उन्होंने कहा, "जांच के बाद आरोपी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा को 2.74 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।"
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