दक्षिण कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी को रिश्वत मामले में सात साल जेल की सज़ा

दक्षिण कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी को रिश्वत मामले में सात साल जेल की सज़ा

सियोल, 26 जून (वेब वार्ता)। दक्षिण कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी किम किओन ही को सरकारी नियुक्तियों और अन्य कामाें के बदले महंगे उपहार स्वीकार करने के मामले में शुक्रवार को सात साल जेल की सज़ा सुनाई गई।

दक्षिण कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी याेनहाॅप के अनुसार, सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें प्रभाव का इस्तेमाल कर रिश्वत लेने (ब्राइबरी) से जुड़े कानून का दोषी माना।

किम, पद से हटाए गए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी हैं। मामले की जांच कर रही विशेष अभियोजक (स्पेशल काउंसिल) मिन जूंग-की की टीम ने अदालत से उनके लिए साढ़े सात साल के कारावास की सजा सुनाने की मांग की थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, किम ने मार्च से मई 2022 के बीच एक निर्माण कंपनी के चेयरमैन से 10 करोड़ वॉन (करीब ₹61.36 लाख) से अधिक मूल्य के महंगे उपहार स्वीकार किए। इनमें वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स का महंगा नेकलेस भी शामिल था। आरोप है कि इसके बदले सरकारी नियुक्ति से जुड़ी सिफारिश का अनुरोध किया गया था।

जांच में यह भी सामने आया कि अप्रैल 2022 में किम ने नेशनल एजुकेशन कमीशन की पूर्व प्रमुख ली बे-योंग से एक सरकारी पद पर नियुक्ति के एवज में सोने के कछुए के आकार का आभूषण लिया। इसके अलावा, सितंबर 2022 में एक उद्यमी से वैचेरॉन कॉन्स्टेंटिन की घड़ी और फरवरी 2023 में एक पूर्व अभियोजक से प्रसिद्ध कलाकार ली उफान की पेंटिंग लेने के भी आरोप हैं।

विशेष अभियोजक की टीम ने यह भी आरोप लगाया कि 2022 में किम ने एक पादरी से 54 लाख वॉन मूल्य का डायर का हैंडबैग स्वीकार किया था। अगले वर्ष इस लेन-देन के सार्वजनिक होने के बाद दक्षिण कोरिया में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि किम ने राष्ट्रपति की पत्नी के रूप में अपनी स्थिति और प्रभाव का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया तथा प्रभाव के बदले महंगे उपहार स्वीकार किए।

गौरतलब है कि, पिछले महीने भ्रष्टाचार से जुड़े एक अलग मामले में अपीलीय अदालत भी किम किओन ही को चार साल की जेल की सज़ा सुना चुकी है।

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