सूरत : नासिर नगर मेगा डेमोलिशन मामले में 5 इंजीनियर निलंबित, निगम कल हाईकोर्ट में दाखिल करेगा हलफनामा

जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई; दो कार्यकारी अभियंता सहित पांच अधिकारियों पर विभागीय जांच शुरू

सूरत : नासिर नगर मेगा डेमोलिशन मामले में 5 इंजीनियर निलंबित, निगम कल हाईकोर्ट में दाखिल करेगा हलफनामा

सूरत।सूरत नगर निगम (एसएमसी) ने नासिर नगर मेगा डेमोलिशन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कार्यकारी अभियंताओं सहित पांच इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। निगम अब इस मामले में बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट में विस्तृत हलफनामा (एफिडेविट) भी दाखिल करेगा।

गौरतलब है कि सेंट्रल ज़ोन के नासिर नगर क्षेत्र में 30 मई 2026 को हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई विवादों में घिर गई थी। प्रभावित पक्ष द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद नगर निगम ने मामले की जांच के लिए समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट में कई प्रशासनिक और प्रक्रियागत सवाल उठाए गए, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

निलंबित अधिकारियों में कार्यकारी अभियंता सुजल कुमार धर्मशीभाई प्रजापति, कार्यकारी अभियंता जयांग रजनीकांत जीवनरामजीवाला, उप अभियंता अर्पण मनसुखलाल परमार, सहायक अभियंता मोनिक बाबूभाई गढ़िया और जूनियर इंजीनियर नरेशकुमार बिनलभाई गलचर शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, तोड़फोड़ के दौरान जोनल अधिकारी के रूप में मौजूद रहे कार्यकारी अभियंता जयांग जीवनरामजीवाला की भूमिका जांच के केंद्र में है। वहीं रोड विभाग के कार्यकारी अभियंता सुजल प्रजापति की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि संबंधित कार्रवाई की सीधी जिम्मेदारी उनके विभाग की नहीं बताई जा रही थी।

नगर निगम का कहना है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के प्रभाव से बचने के लिए तत्काल निलंबन आवश्यक था। चूंकि दोनों कार्यकारी अभियंता क्लास-वन अधिकारी हैं, इसलिए उनके निलंबन का प्रस्ताव पहले स्थायी समिति और उसके बाद सामान्य सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

इस बीच, पूरे मामले में पुलिस, स्थानीय प्रशासन और संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब शहर में चर्चा इस बात की है कि क्या जांच केवल इंजीनियरों तक सीमित रहेगी या फिर पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होगी।

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