सूरत : किसान समाज द्वारा गन्ना मिलों में चुनाव कराने दिया ज्ञापन

सूरत : किसान समाज द्वारा गन्ना मिलों में चुनाव कराने दिया ज्ञापन

किसान समाज (गुजरात) द्वारा राज्य की चिनी मिलों में चुनाव कराने के लिए चिनी नियामक कार्यालय गांधीनगर में ज्ञापन देकर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 27 अगस्त को दिए गए आदेश का पालन करने की मांग की।

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 27 अगस्त के आदेश से सहकारी चिनी मंडलीओं में अवैध चुनाव रद्द कर तत्काल प्रशासक नियुक्त करने की मांग 
किसान समाज (गुजरात) द्वारा राज्य में गन्ना की फसल पकाने वाले किसानों और गन्ना मिलों में शेअर होल्डर्स के हित में चिनी नियामक कार्यालय गांधीनगर में ज्ञापन देकर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 27 अगस्त को दिए गए आदेश का पालन करने के लिए ज्ञापन दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने सहकारी कानुनी की धारा 74 सी (1) (2)  में किए गए संशोधन को रद्द करके उसे असंवैधानिक घोषित किया था। इस प्रकार से सभी चीनी समितियों में प्राथमिक सहकारी समितियां निरस्त होने से दुबारा निर्दिष्ट मंडली के लिए चुनाव किए जाए। 
गुजरात किसान समिति की ओर से जयेश पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान गुजरात हाईकोर्ट में दर्ज मामले कि सुनवाई के दौरान सभी चिनी समितियों को अपनी व्यवस्थापक समितियों का चुनाव प्राथमिक सहकारी समितियों के रूप में संस्था के संविधान के कानुन में संशोधन किए बगैर किया था। इस समय दौरान हुए कामकाज और व्यवस्थापक समिति की चुनावी कार्यवाही के संदर्भ में गुजरात हाईकोर्ट ने दिए आदेश से चुनाव रद्द हो जाते है। हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेश के तहत दुबारा सभी चीनी प्राथमिक समितियां निर्दिष्ठ समितियां बनी है। इस बात का संज्ञान लेते हुए 2000-2021 में हुई प्राथ‌िमिक समितियों का कामकाज और चुनाव प्रक्रिया रद्द घोषित किया गया था। सहकारिता अधिनियम की धारा 74-सी के संशोधन को हाईकोर्ट ने नकार देने से उस धारा के तहत हुए चुनाव रद्द करने और प्रशासक की निुयक्ती कर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है।
नयी व्यवस्थापक समिति का चुनाव निर्दिष्ठ समितियों के कानुन और धाराओं के तहत कराए जाने के लिए आप के कार्यालय द्वारा आदेश किए जाए इस प्रकार की विनंती किसान समाज के अग्रणीओं ने चीनी नियामक गांधीनगर से की। 
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