कोरोना रिपोर्ट की सही जांच न करने पर 4 एयरलाइन कंपनियों को नामजद करने के आदेश

बिना वैध रिपोर्ट के 130 यात्रियों को करने दी यात्रा, आईजीआईए ने दर्ज की चारों एयरलाइंस के खिलाफ दर्ज की शिकायत

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार ने रविवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि महाराष्ट्र से वैध आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना यात्रियों को सफर कराने के लिए चार एयरलाइंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि लगभग 130 ऐसे यात्रियों को चार एयरलाइंस - इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट और एयरएशिया द्वारा ले जाया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आदेश में कहा, "दिल्ली सरकार ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पुलिस स्टेशन को इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा और एयरएशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया गया है।" कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) मानदंडों के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने कहा है कि चारों एयरलाइंस महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों की निगेटिव रिपोर्ट जांचने में विफल रही हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। कठोर कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। यहां शनिवार को पिछले 24 घंटों के दौरान 24 हजार नए कोरोना मामले सामने आए हैं।

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