जानिए लुप्तप्राय हो रहे घोराड पक्षी को बचाने अदालत ने क्या फरमान जारी किया

जानिए लुप्तप्राय हो रहे घोराड पक्षी को बचाने अदालत ने क्या फरमान जारी किया

भारत में लुप्तता के किनारे पर आ चुके घोराड और खड़मोर पक्षी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और राजस्थान सरकार को बर्ड डायवर्टर लगाने के आदेश दिये है। दोनों राज्य की राज्य सरकार और बिजली उत्पादित करने वाली सरकारी तथा निजी कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आने वाली 20 जुलाई तक बिजली ट्रांसमिशन लाइनों पर बर्ड डायवर्टर लगा दिये जाये। इस उपकरण के माध्यम से पंछियों और बिजली की लाइन दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़, जस्टिस ए एस बोपन्ना तथा जस्टिस रामासुप्रनीअन की पीठ ने निर्देश दिया है की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी औथोरिटी के साथ चर्चा-विचारणा कर के एक महीने की समय मर्यादा के बाद तय किया जाएगा की किस तरह के बर्ड डायवर्टर की जरूरत होने वाली है। हालांकि फिलहाल सबसे अधिक जरूरत वाले स्थानों पर तात्कालिक बर्ड डायवर्टर रखने के निर्देश दिये गए है। 
सुप्रीम कोर्ट में की गई एक पिटीशन के आधार पर गुजरात और राजस्थान में दिखाई देने वाले इन पंछियों को रक्षण प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन पंछियों के लिए सबसे घातक है हाईपावर ट्रांसमिशन लाइन तथा अन्य बिजली के तार, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा ऐसा भी निर्देश दिया गया है की जरूरत के अनुसार ओवरहेड बिजली ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड परिवर्तित किया जाए।