गुजरात : गृह विभाग का बड़ा फैसला: आरोपी के बरी होने पर पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील की होगी जवाबदेही तय

मामलों की समीक्षा के लिए चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित, जांच या पैरवी में लापरवाही मिलने पर होगी विभागीय कार्रवाई

गुजरात : गृह विभाग का बड़ा फैसला: आरोपी के बरी होने पर पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील की होगी जवाबदेही तय

 गुजरात सरकार के गृह विभाग ने आपराधिक मामलों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जारी किया है। नए प्रावधान के तहत यदि किसी आपराधिक मामले में आरोपी अदालत से बरी होता है, तो उस मामले की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान जांच अधिकारी और सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकील की भूमिका का भी परीक्षण किया जाएगा।

गृह विभाग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच या अभियोजन में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा कमी के कारण दोषी व्यक्ति कानून के शिकंजे से न बच सके। यदि समीक्षा में यह पाया जाता है कि पुलिस जांच में गंभीर त्रुटियां थीं या सरकारी वकील ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, तो संबंधित अधिकारियों एवं सरकारी वकील के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जांच और अभियोजन प्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी तथा कमजोर जांच या लापरवाही के कारण मामलों के प्रभावित होने की संभावना कम होगी।

मामलों की निष्पक्ष समीक्षा के लिए गृह विभाग ने चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में राज्य के डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन, डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) तथा गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के दो अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह समिति अदालतों के फैसलों का विस्तृत अध्ययन कर जांच एवं अभियोजन से संबंधित कमियों का आकलन करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गृह विभाग के इस निर्णय को राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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