1 जुलाई से बदलेंगे नियम और बढ़ेंगे खर्चे

नई दिल्ली, 30 जून (वेब वार्ता)। 30 जून कई वित्तीय और सरकारी कामों को निपटाने का आखिरी दिन है। यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स, एलपीजी-ईकेवायसी, पासपोर्ट आवेदन जैसे जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, तो तुरंत कर लें।

दरअसल, 1 जुलाई से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनके कारण आपको आर्थिक नुकसान या बढ़ी हुई फीस का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स से जुड़ा काम: यदि आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो 30 जून तक आयकर विभाग कुछ मामलों में जांच के लिए नोटिस जारी कर सकता है।

रिकॉर्ड में अंतर होने पर यह नोटिस मिल सकता है, जिसका समय पर जवाब देना महत्वपूर्ण है। इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस के ग्राहकों को 30 जून तक ईकेवायसी कराना अनिवार्य है ताकि सब्सिडी जारी रहे। इसे न करने पर आपकी सब्सिडी रुक सकती है।

1 जुलाई से नए पासपोर्ट या नवीनीकरण की फीस बढ़ जाएगी। 36 पेज के लिए 2,500 (तत्काल 5,000 रुपए) और 60 पेज के लिए 3,500 रुपए (तत्काल 6,000 रुपए) लगेंगे।

भारतीय रेलवे 1 जुलाई से नए नियम लागू करेगा। बिना टिकट या गलत टिकट पर अब न्यूनतम 500 रुपए जुर्माना देना होगा, जो पहले 250 रुपए था। साथ ही यात्रा का किराया भी चुकाना होगा।

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