5 रुपए की नोट और 10 रुपए के सिक्के ना लेने पर हो सकता है राजद्रोह का केस

5 रुपए की नोट और 10 रुपए के सिक्के ना लेने पर हो सकता है राजद्रोह का केस

भरूच के ग्रामीण और शहरी इलाकों से आ रही थी शिकायत, व्यापारी नहीं लेते थे 10 के सिक्के

पिछले कई समय से गुजरात के भरूच जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 5 रुपए की नोट और 10 रुपए के सिक्के के अस्वीकार के बारे में बार-बार अस्वीकार किए जाने की शिकायत के सामने आने पर जिला मेजिस्ट्रेट ने जनता के लिए एक खास सूचना जाहीर कर ऐसे लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस करने की चेतावनी दी है। 
पिछले कई समय से भरूच जिले के ग्रामीण और शहरी इलाके में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई 5 रुपए की नोट और 10 रुपए के सिक्के को कई दुकानदार अस्वीकार कर रहे होने की खबरे सामने आई थी। जैसे ही तंत्र की नजर में यह शिकायत आई जिला मजिस्ट्रेट ने एक अखबारी यादी जारी कर एक सूचना जाहीर की थी। जिसमें बताया गया कि जो भी नागरिक भारत सरकार द्वारा मान्य करंसी का स्वीकार करने से मना करते है, उनके खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 124-ए के तहत राजद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। 
बता दे कि पिछले सालों में गुजरात में अहमदाबाद सहित कई महानगरों में 10 रुपए के सिक्कों को मना किया जाता था। 10 के सिक्के जल्द ही मार्केट में बंद हो जाने की शिकायतों के बीच व्यापारियों, रिक्शाचालकों, दूकानदारों ने साफ तौर पर 10 के सिक्के लेने के लिए साफ मना कर दिया था। जिस समय भी राज्य सरकार द्वारा फरमान जारी किया गया था और इस तरह से सिक्कों का अस्वीकार करने वालों के खिलाफ राजद्रोह केस दर्ज करने की चेतावनी दी थी।