सूरत : तीन साल पहले नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल की सजा, बीस हजार का जुर्माना

5 सितंबर 2019 को घर में अकेली लड़की के साथ आरोपी कृष्णा यादव ने बलजबरी से किया दुष्कर्म

सूरत के पोक्सो कोर्ट में  आज से तीन साल पहले 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी और यूपी के मूल निवासी कृष्णा यादव को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलीप महीदा ने 10 साल कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना और भुगतान नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। सरकार की ओर से एपीपी वीएल फालदू ने दलील दी।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के घर में कोई नहीं होने के कारण यूपी निवासी आरोपी कृष्णा यादव ने 5 सितंबर 2019 को माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने दो-तीन बार उसने उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। पूरे घटना को लेकर किम थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया गया था। इससे पीड़िता व उसके परिवार के सदस्यों को काफी सदमा पहुंचता है।
बता दें कि मामले की अंतिम सुनवाई सूरत के पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों के बाद अदालत ने आरोपी कृष्ण यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन) और बच्चों के यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण अधिनियम, 2012की धारा 4,6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड न देने पर एक वर्ष और कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अपील अवधि के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
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