सूरत : जीएसटी नंबर रद्द करने का आवेदन अब वापस ले सकेंगे

सूरत : जीएसटी नंबर रद्द करने का आवेदन अब वापस ले सकेंगे

अधिकारी नोटिस दें इससे पहले कार्यवाही कर सकेंगे

जीएसटी नंबर रद्द करने का आवेदन करने के बाद करदाता द्वारा उस आवेदन को वापस लेने की सुविधा अभी तक नहीं दी गई थी। लेकिन अब नंबर रद्द करनेे का आवेदन देने के बाद अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई हो तो नंबर रद्द करने का आवेदन वापस लेने की सुविधा की शुरूआत पोर्टल कर दी गई है।
व्यापारी द्वारा व्यापार बंद किया जाए तो लिया गया जीएसटी नंबर रद्द करने का आवेदन करना होता है। इसके लिए पोर्टल पर जीएसटी नंबर रद्द करने का आवेदन करने के बाद उसके द्वारा कोई रिटर्न जमा करना बाकी है या नहीं इसकी जांच की जाती है। इसके बाद अधिकारी द्वारा नंबर रद्द करने की कार्यवाही की जाती है। एक बार नंबर रद्द करने का आवेदन किया गया तो उसे वापस लेने की सुविधा पहले नहीं थी। लेकिन अब जीएसटी पोर्टल पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। जिसके कारण व्यापारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। हालांकि आवेदन वापस लिए जाने से पहले अधिकारी द्वारा नोटिस भेजने सहित किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गई होगी तो आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे।
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