मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का कर्मयोगी हितकारी निर्णय

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई-2023 से 4 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का कर्मयोगी हितकारी निर्णय

गांधीनगर 29 फरवरी : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यापक हित में तीन निर्णय किए हैं। श्री पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के मानदंड पर महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ 1 जुलाई, 2023 से देने की घोषणा की। महंगाई भत्ते में की गई इस वृद्धि का लाभ राज्य सरकार के, पंचायत सेवा के तथा अन्य सेवाओं के कुल 4.45 लाख कर्मयोगियों और लगभग 4.63 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ते की 8 माह की यानी 1 जुलाई, 2023 से फरवरी, 2024 तक की एरियर राशि का तीन किश्तों में वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा।

तद्अनुसार; जुलाई-2023 से सितंबर-2023 तक की एरियर राशि का मार्च-2024 के वेतन के साथ, अक्टूबर-2023 से दिसंबर-2023 तक की एरियर राशि का अप्रैल-2024 के वेतन के साथ तथा जनवरी-2024 से फरवरी-2024 की एरियर राशि का भुगतान मई-2024 के वेतन के साथ कर्मयोगियों को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मयोगियों की मांग पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए न्यू पेंशन योजना (एनपीएस) में कर्मचारी तथा राज्य सरकार के अंशदान के विषय में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। तद्अनुसार; अब एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी को 10 प्रतिशत अंशदान करना होगा और उसके सापेक्ष राज्य सरकार 14 प्रतिशत अंशदान देगी।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन दो महत्वपूर्ण निर्णयों के अतिरिक्त कर्मचारियों को एलटीसी के लिए 10 अर्जित अवकाश रूपांतरण भुगतान, जो पहले छठे वेतन आयोग के मानदंडानुसार होता था, उसे अब सातवें वेतन आयोग के संशोधित मानदंड के अनुसार करने के भी महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इन कर्मचारी हितकारी निर्णयों के क्रियान्वयन के विषय में वित्त विभाग की ओर से आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।