सूरत : 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सभी प्रकार की इमिटेशन जरी पर जीएसटी दर केवल 5 प्रतिशत

चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव लीमातुला यादेन (आईआरएस) और उप सचिव अमृता टाइटस के साथ बैठक की और स्पष्टीकरण मांगा 

सूरत : 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सभी प्रकार की इमिटेशन जरी पर जीएसटी दर केवल 5 प्रतिशत

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के अध्यक्ष रमेश वघासिया के नेतृत्व में सूरत जरी एंड थ्रेड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विजय मेवावाला, उप सचिव पॉलिक देसाई और सचिव महेंद्र जडफिया सहित एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार 21 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (आईआरएस) की संयुक्त सचिव लीमातुला यादेन और उप सचिव अमृता टाइटस के साथ आमने-सामने बैठक हुई।

चैंबर अध्यक्ष रमेश वघासिया ने उक्त दोनों सचिवों के समक्ष सूरत के जरी उद्योगपतियों की उलझन पर चर्चा की। उन्होंने सचिवों से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि किस प्रकार के नकली रेशम ( इमिटेशन जरी) पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत है और अन्य किस प्रकार के रेशम ( जरी) पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

इस संबंध में सचिवों ने चैंबर अध्यक्ष को बताया कि जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गयी है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि सभी प्रकार की इमिटेशन (नकली) जरी पर जीएसटी दर सिर्फ 5 फीसदी है।

यहां बता दें कि सूरत के जरी उद्योगपति लंबे समय से इमिटेशन जरी पर जीएसटी दर को लेकर असमंजस महसूस कर रहे थे। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष दोनों सचिवों के स्पष्टीकरण के बाद सूरत के जरी उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है। इस संबंध में प्रेजेंटेशन देने में चैंबर के ग्रुप चेयरमैन सीए हार्दिक शाह, सूरत सीजीएसटी कमिश्नर और गुजरात सरकार के जीएसटी विभाग ने बहुत मदद की।

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