
राजकोट : कोर्ट का अहम फैसला, बेटी से रेप करने वाले पिता को उम्रकैद
मामला पॉक्सो कोर्ट में शुरू हुआ तो शिकायतकर्ता को गवाही के लिए बुलाया गया
राजकोट शहर में 2021 में हुए बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने व्यभिचारी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिता की प्रताड़ना से पीड़ित बेटी ने इसकी शिकायत थाने में की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। जैसे ही मामला पॉक्सो कोर्ट में शुरू हुआ तो शिकायतकर्ता को गवाही के लिए बुलाया गया। चूंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी इसलिए उनकी मां ही उनकी गवाह थीं और उनकी गवाही ली गई थी।
आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा
इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक मुकेशभाई पिपलिया ने दलील दी कि पीड़िता की बेटी ने डॉक्टर द्वारा दिए गए हिस्ट्री और मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान में अपने पिता द्वारा बलात्कार किए जाने की बात कही है। साथ ही मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट भी आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करती है। आगे कहा गया कि आरोपी ने बाप-बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है। बेटी को सबसे ज्यादा भरोसा अपने पिता पर होता है। जबकि पिता ने ही ऐसा जघन्य कृत्य किया है, ऐसे आरोपियों को कानून के मुताबिक अधिकतम सजा दी जाए, ऐसी दलील दी गई। उस दलील को ध्यान में रखते हुए, नामदार पोक्सो अदालत के न्यायाधीश जे.डी. सुथार ने आरोपी पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।