सूरत : पीने का पानी बेचने वालों पर बीआईएस का छापा

नकली आईएसआई मार्क वाले 20 लीटर के 12 जार जब्त

सूरत : पीने का पानी बेचने वालों पर बीआईएस का छापा

पैकेजिंग मिनरल वाटर आईएसआई मार्क के अवैध उपयोग के खिलाफ कार्रवाई

गर्मी के दिनों में मिनरल वाटर की बिक्री जोरों पर है। जिसमें कई लोग इसका अवैध तरीके से इस्तेमाल कर फायदा उठा रहे हैं। बीआईएस सूरत ने भारतीय मानक ब्यूरो के अनुमोदित आईएसआई ब्रांड के बजाय बोगस ब्रांड के साथ पैक्ड पेयजल का उत्पादन करने वाली एक मोटा वराछा क्षेत्र की मिनरल्स वाटर निर्माण कंपनी पर छापा मारा है। वीआईपी सर्किल के पास बीआरटीएस बस स्टैंड के सामने मोटा वराछा स्थित फैक्ट्री में छापे के दौरान नकलंग मार्केटिंग ब्रांड के नकली आईएसआई मार्क वाली एक फैक्ट्री को सील कर दिया गया।

पानी की अवैध पैकिंग करने वाले विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई

21 अप्रैल, 2023 को, चेतनभाई हरिभाई के स्वामित्व वाली संतश्री वलमाराम वाटर सप्लाई कंपनी में एक तलाशी अभियान चलाया गया। जो भारतीय मानक अधिकारियों द्वारा सूचना के आधार पर किया गया था कि वे ब्यूरो वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना पैकेज्ड पेयजल का निर्माण कर रहे थे। जहां बोतलबंद पेयजल पर भारतीय मानक ब्यूरो (आईएसआई) चिह्न का दुरूपयोग किया गया। छापेमारी के दौरान सबूत के तौर पर नकलंग मार्केटिंग ब्रांड के 20 लीटर नकली आईएसआई मार्क वाले 12 जार बरामद किए गए जिन्हें जब्त कर लिया गया।

मिनरल वाटर बेचने वालों में हड़कंप

शहर में मिनरल वाटर बेचने वाली ऐसी कई फैक्ट्रियां फल-फूल रही हैं, गहराई से जांच की जाए तो कई कंपनियां मिनरल वाटर के नाम पर लोगों को दूसरा पानी दे रही हैं। एक तरह से ये पैकेजिंग पानी बेचने वाली कंपनियां लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। यह उत्पाद भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आता है, जिसके अनुसार बीआईएस से आईएसआई मार्क लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पाद का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

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