वडोदरा : ईंट व्यवसायी पर हमले में शामिल तीनों अभियुक्तों की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी

बुरी तरह घायल कर कार से 1.52 लाख रुपये नकद लूट लिए थे

वडोदरा : ईंट व्यवसायी पर हमले में शामिल तीनों अभियुक्तों की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी

गत 28 मार्च को दो कारों में सवार छह हमलावरों ने गोरवा उंडेरा रोड पर एक ईंट भट्ठा चलाने वाले व्यवसायी की कार रोकी और कार से बाहर निकालकर उसे बुरी तरह घायल कर कार से 1.52 लाख रुपये नकद लूट लिए थे। अदालत ने इस अपराध में पिछले 25 दिनों से वांछित आरोपी काशिम खान इरफान खान मोहम्मद, केसर खान अबरार खान पठान और गुलामनबी नबी मोहम्मद पठान (तीनों निवासी--गोरवा) की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया।

इस वारदात में अन्य आरोपी भी शामिल हैं

अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई यहां सत्र न्यायालय में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केटी गंगवानी व सरकार की ओर से अधिवक्ता अनिल एम. देसाई ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों के जांच करने के बाद 8वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र एच. प्रजापति ने फैसला सुनाया। फैसले में त. क. अधिकारी के हलफनामे को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता को लोहे के पाइप और लकड़ी के डंडे से वार कर दिया, जिससे उसके हाथों और पैरों में फ्रैक्चर के साथ गंभीर चोटें आईं। साथ ही 1.52 लाख की लूट का भी आरोप है। शिकायत में याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल है। इस प्रकार याचिकाकर्ता की आरोपी के अपराध में सक्रिय भूमिका प्रतीत होती है। इस वारदात में अन्य आरोपी भी शामिल हैं। वर्तमान स्थिति में याची-आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार्य एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उपस्थित याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया है

साक्ष्यों के अनुसार अपराध किया गया है। साफतौर पर यह एक सुनियोजित साजिश है। यदि याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की पूरी संभावना है। आगे यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि शिकायतकर्ता जिद्दी है और उसके खिलाफ कई अपराध दर्ज किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उपस्थित याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया है। इस संबंध में अपराध की जांच अभी जारी है। एक से अधिक अपराध दर्ज किये जाने के कारण अग्रिम जमानत इस आधार पर नहीं दी जा सकती है। 

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