सूरत : सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण सीमा को बढाकर 5 करोड़ कर दी गई

सीजीटीएमएसई स्कीम में ऋण सीमा बढाने की घोषणा

सूरत : सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण सीमा को बढाकर 5 करोड़ कर दी गई

एमएसएमई औद्योगिक नीति के मुद्दे पर चर्चा के दौरान चैंबर्स और औद्योगिक संघों ने प्रस्तुति दी थी

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई एमएसएमई उद्योग नीति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए देश के चैंबर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता देश के कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने की। जिसमें एमएसएमई राज्य मंत्री भानुप्रसाद वर्मा, एमएसएमई सचिव बी.बी. स्वैन एवं एमएसएमई विभाग के समस्त उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

इस बैठक में, दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सीजीटीएमएसई योजना में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए संपार्श्विक ( को लेटरल फ्रि)  मुक्त ऋण सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की मांग की। देश के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग संघों की ओर से भी कई मांगें रखी गईं।

कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने उस समय चैंबर और विभिन्न संघों द्वारा किए गए अभ्यावेदन के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाया। उन्होंने विभिन्न औद्योगिक संगठनों को आश्वासन दिया कि उद्योगपतियों की विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए नई नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फोर माईक्रो एन्ड स्मोल एन्टरप्राईजिस  (सीजीटीएमएसई )द्वारा 31 मार्च 2023 को स्कुर्लर जारी किया गया है। जिसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए सीजीटीएमएसई योजना में संपार्श्विक मुक्त  ( को -लेटरल फ्रि) ऋण सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। इस परिपत्र के कार्यान्वयन की तारीख 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है।

इसलिए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापार और उद्योग की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे को धन्यवाद दिया।

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