सूरत  : मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा

सूरत की सत्र अदालत ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई

सूरत  : मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा

परिवार के साथ सो रही दो साल की बच्ची को उठाकर ले जाने वाले नराधम को 100 दिन में मौत की सजा सुनाई गई

सूरत में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले नराधम को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।  पिछले नवंबर में वेसु इलाके में सड़क पर सो रही मजदूर परिवार की दो साल की बच्ची के साथ एक ट्रक चालक ने दुष्कर्म किया था। जिसमें पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर 100 दिन के अंदर एक और दुष्कर्म की सजा सुनाई। जबकि पीड़िता के परिवार को 9 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।

दुष्कर्म पर सूरत कोर्ट का फैसला

सूरत में पिछले कुछ महीनों से नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म को लेकर चल रहे मामले में कोर्ट एक के बाद एक सभी को अनुकरणीय सजा दे रही है। अभी पिछले हफ्ते कतारगाम में साढ़े छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी। फिर आज कोर्ट ने एक और नराधम को सजा सुनाई। सुरदीप बालकिशन नाम के नराधम को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।  

कोर्ट ने 100 दिनों के भीतर सजा सुनाई

सुरदीप बालकिश को आज सूरत सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद मामले की जांच कर रहे डीसीपी सागर बागमारे ने कहा कि सूरत कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वेसू इलाके में सड़क पर सो रही एक लड़की को आधी रात को डंपर चालक अगवा कर सुनसान जगह ले गया और फिर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

इस घटना में पुलिस ने तुरंत ट्रक चालक सुरदीप बालकिशन को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। तब कोर्ट ने इस मामले में 100 दिन के अंदर ही फैसला सुना दिया है। आरोपी सुरदीप बालकिशन को सूरत की सत्र अदालत ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई है।

 

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