राजकोट : सत्र न्यायालय ने ग्राह्य रखी भाजपा नेता की मानहानि याचिका, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जारी हो सकता है नोटिस

राजकोट : सत्र न्यायालय ने ग्राह्य रखी भाजपा नेता की मानहानि याचिका, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जारी हो सकता है नोटिस

नितिन भारद्वाज द्वारा कांग्रेस के चार नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था

सत्र न्यायालय ने राजकोट में भाजपा नेता नितिन भारद्वाज की मानहानि याचिका को मंजूरी दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और भाजपा नेता नितिन भारद्वाज पर कांग्रेस नेताओं ने 500 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले में नितिन भारद्वाज ने कांग्रेस के चार नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

मानहानि का मामला अब राजकोट की अदालत में चलेगा

इस मामले में सत्र न्यायालय ने भारद्वाज द्वारा दायर मानहानि याचिका को स्वीकार कर लिया है। निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के गांधीनगर में चल रहे मामले के साथ मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश दिया। नितिन भारद्वाज ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण अर्जी दायर की, जिसके खिलाफ अदालत ने मंजूरी दे दी। नितिन भारद्वाज द्वारा किया गया मानहानि का मामला अब राजकोट की अदालत में ही चलेगा। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है।

कांग्रेस नेताओं ने लगाया था आरोप

22 फरवरी, 2022 को कांग्रेस नेता सुखराम राठवा, उप नेता शैलेश परमार और सी.जे. चावड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राजकोट-2 के विधायक विजयभाई रूपाणी, जिन्हें सुपर सीएम के नाम से जाना जाता है, ने राजकोट के आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में अलग-अलग सर्वे नंबरों की 2031 तक हेतुफेर नहीं हो सके ऐसे अनेक सर्वे नंबर की कीमती जमीन का जोन बदल कर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी एवं  नितिन भारद्वाज समेत बीजेपी नेताओं ने 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है।

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