सूरत : जानिये  भाजपा के पूर्व विधायक वी डी झालावाड़िया की संपत्ति कुर्क करने के अदालती आदेश का क्या है मामला

सूरत : जानिये  भाजपा के पूर्व विधायक वी डी झालावाड़िया की संपत्ति कुर्क करने के अदालती आदेश का क्या है मामला

नेताजी के ट्रक से हुई सड़क दुर्घटना में न्यायालय ने 24 लाख 75 हजार मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं हो रहा था

सूरत में एक वाहन दुर्घटना मामले में मुआवजा न देने में विफल रहे कामरेज के पूर्व विधायक वी डी झालावाड़िया की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने दिया गया है। मृतक के परिजनों ने दुर्घटना मुआवजे को लेकर न्यायालय में मामला दायर किया था जिसमें कोर्ट ने 24 लाख 75 हजार देने का आदेश दिया था । कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर याची के वकील ने फिर से अर्जी दी जिसमें कोर्ट ने ‌संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।

मुआवजा देने में विफल होने पर कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया 

वी डी झालावाडिया पहले अदालत के मुआवजे के आदेश का पालन करने में विफल रहे थे, जिसके कारण अदालत ने संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया । मृतक के परिवार ने 31 लाख के मुआवजे की मांग की थी। जिसमें अदालत ने झालावाडिया के परिवार को 15.49 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया था। भले ही मुआवजे की बात को सात महीने हो गए हों लेकिन वी.डी. झालावाडिया ने मुआवजे का भुगतान नहीं किया था। संपत्ति की जब्ती के लिए अदालत में आवेदन किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।

क्या था पूरा मामला

सूरत से बीजेपी के पूर्व विधायक कामरेज वी.डी. झालावाड़िया के ट्रक ने  22 फरवरी 2016 की रात पुणा के सीमाडा कैनाल रोड के दाहिनी ओर खड़ा किया गया था। इस ट्रक के चालक ने ट्रक को खड़ा करके कोई सतर्कता नहीं दिखाई। ट्रक के ब्रेक को पार्क करने के बाद सिग्नल लाइट, इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर बोर्ड भी नहीं लगाया और चालक बीच रास्ते पर ट्रक छोडकर चला गया। इस ट्रक से रात को बाइक चालक की टक्कर हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। 

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