उत्तर प्रदेश : बिकरू कांड में गिरफ्तार अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को मिली सशर्त जमानत

उत्तर प्रदेश : बिकरू कांड में गिरफ्तार अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को मिली सशर्त जमानत

कोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू हो चुका है, तो अब उसे जेल में रखने की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 जनवरी यानी बुधवार को बिकरू कांड में गिरफ्तार की गई बिकरू कांड को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी विकास दुबे के भतीजे और राइट हैंड कहे जाने वाले अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू हो चुका है, तो अब उसे जेल में रखने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस ने खुशी दुबे पर भी बिकरू कांड में शामिल होने का आरोप लगाया था।

क्या है बिकरू कांड?

बता दें कि दो जुलाई 2020 की रात बिकरू गांव में गैंगेस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस घटना से दो दिन पहले ही अमर दुबे से शादी कर खुशी बिकरू गांव पहुंची थी। पुलिस ने उसे भी आरोपी बना जेल भेजा था।

इन शर्तों पर मिली जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने खुशी दुबे के कानपुर जाने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हर हफ्ते स्थानीय थाने में हाजिरी लगाने की शर्त पर उसे जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खुशी दुबे जेल से बाहर आ जाएगी।  

राज्य सरकार का जमानत का विरोध

बता दें कि सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने खुशी दुबे की जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। बिकरू कांड में शहीद हुए यूपी पुलिस के जवानों के परिजनों की तरफ से खुशी दुबे को जमानत दिए जाने को लेकर विरोध दर्ज किया गया था।