गुजरात विधान सभा में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने का विधेयक पारित

गुजरात विधान सभा में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने का विधेयक पारित

अनधिकृत निर्माणों के नियमितीकरण से प्राप्त धन का उपयोग राज्य में ढांचागत सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाएगा : मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार नागरिकों के हित में ढांचागत सुविधाओं में सुधार करने और अनधिकृत निर्माण में रहने वाले लोगों की सुख और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नगरों में रहने वाले आम जन के हित में अनाधिकृत निर्माण कार्यों का नियमितीकरण भी आवश्यक व समय की मांग है। नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल ने मंगलवार को विधानसभा गृह में पेश किये गये 'गुजरात अनधिकृत निर्माण नियमितीकरण' विधेयक 2022 के प्रावधानों का विवरण देते हुए कहा कि अनाधिकृत निर्माणों के नियमितीकरण से प्राप्त धन का उपयोग राज्य में ढांचागत सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाएगा। 

बीयू परमिशन के समकक्ष मान्यता मिले

मंत्री ने कहा कि गुजरात में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बिना अनुमति निर्माण के प्रकार और उसकी सीमा, नमूना सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में राज्य में नगर निगम, प्राधिकरण निकायों और नगरपालिका क्षेत्रों में भवनों का निर्माण हुआ है। वे बिना लाइसेंस के पाए गए। इसलिए निर्माण की संख्या और नमूना सर्वेक्षण के विवरण को देखते हुए, बी.यू. परमिशन नहीं मिला हो ऐसे सभी निर्माण जो बीयू परमिशन के समकक्ष मान्यता मिलता रहे यह सुनिश्चित करने के लिए  एक विशिष्ट कार्रवाई-नीति बनाना आवश्यक था।

'गुजरात अनधिकृत विकास अध्यादेश, 2022 '

विधेयक के संबंध में मंत्री पटेल ने सदन में कहा कि सभी परिस्थितियों और पुराने कानून के प्रावधानों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'गुजरात अनधिकृत विकास अध्यादेश, 2022 ' लाने की आवश्यकता थी। जिसके संबंध में उस समय विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था।16 अक्टूबर 2022 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त की गई। अध्यादेश 17 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था।

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