
गुजरात : अगले शैक्षणिक वर्ष से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बढ़ी आयु सीमा, छात्र का इतने साल का होना अनिवार्य
23 दिसंबर 2020 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी एक परिपत्र में प्रथम कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा 6 वर्ष करने का निर्णय
गुजरात में अगले शैक्षणिक वर्ष से पहली कक्षा में छात्रों को प्रवेश देने के लिए नया नियम लागू किया जाएगा। अगले वर्ष से केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी आयु 1 जून 2023 को कम से कम छह वर्ष है। अगर 1 जून 2023 को बच्चे की उम्र छः साल से कम होगी तो अभिभावक को एक साल का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर अभिभावकों को इस फैसले की जानकारी नहीं होने से वे असमंजस में हैं।
सरकार 2023-24 से लागू कर सकती है नए नियमों
प्राप्त विवरण के अनुसार 23 दिसंबर 2020 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था। जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा 6 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। अगर यह सर्कुलर लागू होता है तो केजी में पढ़ने वाले छात्रों की स्थिति एक साल और बिगड़ सकती है। इसलिए इस सर्कुलर को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से लागू करने की घोषणा की गई। उस वक्त सरकार की तरफ से ही कहा गया था कि सरकार 2023-24 से नए नियम लागू करेगी ताकि नर्सरी और जूनियर-सीनियर केजी में पढ़ने वाले बच्चों को दाखिले में दिक्कत न हो।
नए नियम से अभिभावकों में भ्रम की स्थिति
सरकार के इस नए नियम से अब अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। स्कूल और सरकार द्वारा उचित प्रचार-प्रसार की कमी के कारण, कुछ माता-पिता भ्रमित रह गए क्योंकि उन्हें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अभिभावकों को आर्थिक खर्च के साथ-साथ बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है इसलिए कल अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अधिकारी के समक्ष पेश किया।
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