राजकोट : घर में काम करने वाले नौकर की सूचना पुलिस को नहीं दी तो होगी परेशानी, जानिए राजकोट पुलिस ने क्या कार्रवाई शुरु की

राजकोट : घर में काम करने वाले नौकर की सूचना पुलिस को नहीं दी तो होगी परेशानी, जानिए राजकोट पुलिस ने क्या कार्रवाई शुरु की

राजकोट पुलिस आयुक्त की अधिसूचना के अनुसार शहर के बड़े बंगलों और घरों में काम करने वाले नौकरों, रसोइयों, ड्राइवरों, मजदूरों का पंजीकरण अब अनिवार्य

राजकोट शहर के पुलिस आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें अपने घर में काम करने वाले नौकरों, रसोइयां, ड्राइवर, मजदूर का पंजीकरण करना आवश्यक है। अगर ये लोग पंजीकृत नहीं हैं तो पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ घोषणा उल्लंघन के तहत कार्रवाई करेगी। शहर में बड़े-बड़े बंगलों और घरों में नौकर, रसोइयां, ड्राइवर, मजदूर के रूप में काम करने वाले लोग हैं और इसके लिए पुलिस आयुक्त की अधिसूचना के अनुसार ऐसे लोगों को पंजीकृत करना आवश्यक है, लेकिन यदि आप ऐसा पंजीकरण नहीं करते हैं तो परेशानी हो सकती है। राजकोट पुलिस ने राजकोट के पॉश इलाके जोन 2 इलाके में इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले करीब 70 लोगों के खिलाफ अधिसूचना के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की है। 
 

राजकोट पुलिस ने दो दिनों तक चलाया मेगा ड्राइव

 
राजकोट पुलिस ने घरेलू नौकरों का पंजीकरण न कराकर अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 6 अक्टूबर व 7 अक्टूबर को दो दिनों तक मेगा ड्राइव का आयोजन किया, जिसमें 46 मामले एसीपी साउथ जोन में डीसीपी जोन में 2 और 24 मामले एसीपी वेस्ट जोन में दर्ज हैं। ऑपरेशन में शहर के कालावड़ रोड, यूनिवर्सिटी रोड, राया रोड, सघु वासवानी रोड, मावड़ी, नानमौवा समेत शहर के पॉश इलाके शामिल हैं। 
 

विवि के बंगले में लूट की घटना के बाद जाग उठी पुलिस

 
राजकोट में छह अक्टूबर की सुबह वहां काम कर रहे नेपाली नौकर व उसकी पत्नी चार अन्य लोगों के साथ प्रभात सिंघव नाम के बिल्डर के बंगले से 35 लाख रुपये से अधिक की लूट और बिल्डर के बेटे को भी बंधक बनाकर फरार हो गए। जिसे राजकोट पुलिस ने जाग उठी और कार्यवाही शुरू की।
 

पुलिस ने घर में काम करने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की

 
पुलिस ने जनता से यह भी अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति आपके बंगले के घर में घर का काम, चौकीदारी का काम, गाड़ी चलाना, खाना बनाना या मजदूरी कर रहा है या किसी व्यावसायिक परिसर में चौकीदार या अन्य काम कर रहा है तो उसे पुलिस की वेबसाइट या सिटीजन फर्स्ट एप्लीकेशन पर दर्ज कराएं या निकटतम पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। पुलिस ने यह भी कहा है कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
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