सूरत : शादी का झांसा देकर बार-बार रेप करने पर बीस साल का सश्रम कारावास

सूरत :  शादी का झांसा देकर बार-बार रेप करने पर बीस साल का सश्रम कारावास

नाबालिग को एक रिश्तेदार के वहां भेज दिया था फिर भी आरोपी उसे वहा से भागा ले गया

सूरत के सलाबतपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा कर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के जुर्म में अदालत ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल महेश पटेल (ढोडिया पटेल) ने नाबालिग को भगा लिया और उसके दादा-दादी को वहा ले गया। जहां दो से तीन बार शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच आरोपी ने नाबालिग से शादी नहीं की और शारीरिक संबंध बनाता रहा, जबकि नाबालिग ने कहा कि शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाएंगे।

युवक ने नाबालिग को भगाया और उसके दादा-दादी के घर ले गया


इस मामले में बच्चे की मां ने पुलिस से शिकायत की और आरोपी व नाबालिक करजन के सादाली गांव से मिले। इस केस में एसएस सरकार की ओर एपीपी एस.एस.पाटिल ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित हुआ और मांग की कि इस तरह की सख्त सजा को समाज में एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया जाए। जबकि अतिरिक्त सत्र एवं विशेष पॉक्सो मामले के न्यायाधीश डी.पी. गोहिल ने कहा, घटना के समय नाबालिग की उम्र सोलह साल तीन महीने थी, इसलिए आरोपी वह अपना भला बुरा नही जानते हुए भागी थी। जिसकी नासमजी का लाभ उठाकर आरोपी भगा ले गया जो एक अपराध है।

नाबालिग की मां की शिकायत पर मामला दर्ज


अदालत ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास और दो हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि नाबालिग पीड़िता को तीन लाख की मदद की घोषणा की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सगीरा विजय से शादी करने की जल्दी में थी, परिवार ने उसे चार महीने के लिए वलसाड में उसके रिश्तेदारों के पास भी भेज दिया, लेकिन उसके  कुछ दिनों के भीतर ही आरोपी ने उसे भगा दिया।
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