सूरत: रेलवे प्लेटफोर्म पर किशोरी से दुष्कर्म करने वालों को नहीं मिली जमानत, जानिये क्या था मामला

सूरत: रेलवे प्लेटफोर्म पर किशोरी से दुष्कर्म करने वालों को नहीं मिली जमानत, जानिये क्या था मामला

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मूल निवासी राहुल कुमार सिंह जयशंकर सिंह राजपूत और बिट्टूकुमार राजपूत के खिलाफ दर्ज हुई है शिकायत

सूरत रेलवे पुलिस द्वारा 17 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में जेल में बंद दोनों आरोपियों की चार्टशीट जमा करने के बाद आई जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शकुंतलाबेन एन सोलंकी ने खारिज कर दी।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले सूरत रेलवे पुलिस के पास एक 17 वर्षीय पीड़िता ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मूल निवासी राहुल कुमार सिंह जयशंकर सिंह राजपूत और बिट्टूकुमार राजपूत के खिलाफ सूरत रेलवे के प्लेटफार्म 1 के लिफ्ट के पास उसे अवैध रूप से रोकने और उसके साथ गैंगरेप करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। मामले में दुष्कर्म का शिकार बनने वाली बच्ची को दूसरे राज्य में रहने को उसके प्रेमी ने सूरत बुलाया था। इसी दौरान सूरत रेलवे प्लेटफॉर्म के पास बने शौचालय में सफाईकर्मी राहुल और बिट्टूकुमार राजपूत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
गौरतलब है कि फिलहाल जेल में बंद दोनों आरोपियों ने चार्जशीट के बाद जमानत खारिज होने के बाद एक बार फिर जमानत मांगी थी।  जिसके विरोध में एपीपी दीपेश दवे ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध का यह पहला दृश्य मामला है। केवल आरोप पत्र प्रस्तुत करने से मामले के गुण या परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं माना जा सकता है।
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