सूरत : हाईवे पर बस खराब होने पर नीचे उतरे युवक को टेम्पो ने टक्कर मार दी थी, जानिये परिवार को कितना मुआवजा देने का आदेश हुआ है

सूरत : हाईवे पर बस खराब होने पर नीचे उतरे युवक को टेम्पो ने टक्कर मार दी थी, जानिये परिवार को कितना मुआवजा देने का आदेश हुआ है

आज से सात साल पहले घटी एक दुर्घटना मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दुर्घटना मुआवजे के रूप में कुल 34.56 लाख 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश

आज से सात साल पहले घटी एक दुर्घटना मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मृतक के परिजन को मुआवजा देने का फैसला दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताबेन वैष्णव ने  सात साल पहले सूरत-भरूच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लग्जरी बस से यात्रा कर रहे और टेम्पो के चपेट में आये यात्री की मौत मामले में ये आदेश दिया कि मृतक की विधवा और वारिसों को दुर्घटना मुआवजे के रूप में कुल 34.56 लाख 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। मुआवजा देने की जिम्मेदारी टेंपो चालक, उसके मालिक और बीमा कंपनी पर संयुक्त और विभक्त रूप से तय किया गया है।
मामले के बारे में बता दें कि पूणा गाम निवासी 39 वर्षीय नारायण भाई प्रागजीभाई काची, 7 मई 2015 को जसदान लग्जरी बस में सूरत से यात्रा कर रहे थे। इसी बीच सूरत-भरूच हाईवे पर लग्जरी बस के टूटने पर नारायणभाई काची बस से उतरकर किनारे खड़े थे। तभी वापी जीआईडीसी स्थित लालजी मुलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्वामित्व वाले टेंपो के चालक अनवर अहमद खादिम हुशेन मलिक ने नारायणभाई को टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
इस मामले में मृतक की विधवा पत्नी मनीषाबेन ने अपने, अपने दो नाबालिग बच्चों व बुजुर्ग सास-ससुर के जीवनयापन को ध्यान में रखते हुए टेंपो चालक, टेम्पो मालिक व द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी व लग्जरी बस मालिक घनश्याम चतुरभाई सावलिया (अंबिकानगर सोसाइटी, कटारगाम) के चालक राधुभाई शार्दुलभाई जाम्पदा व द नेशनल इंश्योरेंस से 50 लाख का मुआवजा मांगा। सुनवाई के दौरान मृतक की उम्र महज 39 साल थी और कश्तभंजन कढ़ाई के नाम से कारोबार कर उसकी मासिक आमदनी 20 हजार रुपये थी। ऐसे में मृतक की आकस्मिक मृत्यु से उसकी विधवा की संपत्ति स्थायी जीवन का आधार खो गई हो। जिसे ट्रिब्यूनल जज ने आंशिक रूप से स्वीकार कर मृतक की संपत्ति को उक्त ब्याज सहित दुर्घटना मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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