
सूरत : तलाकशुदा को शादी का लालच देकर शरीर संबंध बांध वीडियो बना दोस्तों के हवाले करने वाले को जमानत नहीं
By Loktej
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विन कुमार के शाह ने आज उस आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे उमरा पुलिस ने एक तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और इसके बाद चुपके से निजी पलों का वीडियो बनाकर अपलोड कर वायरल करने की धमकी देकर अपने दोस्तों को सौंपने के मामले में हिरासत में लिया था।
मामले के अनुसार आरोपी जयेश उर्फ जय हेमंत श्रीचंद बडोडेकर (नंदनवन सोसाइटी, घोड़दोड़, उमरा) ने पहले दो बार तलाक ले चुकी शिकायतकर्ता लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाया। 8 मई को उसके साथ यौन संबंध बनाते हुए जयेश ने उन पलों का वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी जयेश के सह आरोपी दोस्त योगेश उर्फ योगी पवार ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती करते हुए उसका दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी धुरव लश्कर राजेंद्र (राधाकृष्ण अपार्टमेंट, घोड्डोद रोड) ने पीड़िता के साथ आरोपी दोस्त के शारीरिक संबंध को दिखाते हुए एक वीडियो बनाया। इसके बाद लड़की ने तीनों के खिलाफ उमरा पुलिस में बलात्कार और आईटी एक्ट के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद ध्रुव को 24 जून को गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि आरोपी की जमानत अर्जी में बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता ने घटना के दो महीने बाद विलंब से शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ सिर्फ वीडियो बनाया गया था। आरोपी ने पीड़िता का शारीरिक शोषण या छेड़छाड़ नहीं की। इसके विरोध में एपीपी तेजस ए पंचोली ने जांच अधिकारी का हलफनामा पेश कर कहा कि आरोपी की अपराध में सक्रिय संलिप्तता है. इससे पहले अदालत द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत की मांग खारिज किए जाने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. वीडियो डाउनलोड किया गया है। उसके बाद, आरोपी योगी पवार ने शिकायतकर्ता को फिर से अपने घर बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया है। आरोपी ध्रुव ने वीडियो डाउनलोड किया है और शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी है। वीडियो भी वायरल कर दिया।
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