
सूरत : बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंधः पुलिस आयुक्त अजयकुमार तोमर
By Loktej
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11 से 25 जुलाई 2022 के दौरान सभा या सरघस निकालने पर भी पुलिस ने अधिसूचना जारी की
त्योहारों के दौरान संक्रमण तेजी से न फैले इस लिए पुलिस विभाग ने दो सप्ताह का प्रतिबंध लगाया
विश्व में नोवेल कोरोना वायरस ( कोविड-2019) को विश्व आरोग्य संस्था ने वैश्विक महामारी घोषित किया है। जिसके अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस के तेजी से संक्रमण फैलने को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में त्यौहार , सभा, सरघस, धरना प्रदर्शन कार्यक्रमों के दौरान शहर के स्वास्थ और कानुन को बनाए रखना जरूरी है। सार्वजनिक सूरक्षा और कानुन व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूरत पुलिस कमिश्नरेट विस्तार में कुछ प्रतिबंध घोषित किए गए है।
सूरत शहर पुलिस आयुक्त अजयकुमार तोमर ने गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 37 (3) के तहत मिली सत्ता के तहत सूरत शहर में बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर चार या चार से अधिक लोगो को एकत्रित होने तथा किसी भी प्रकार की सभा बुलाने और सरघस रेली निकालने पर प्रतिबंध जारी किया जाता है। इस आदेश के तहत सरकारी ड्युटी अथवा कार्रवाही एवं अर्ध सरकारी एजेन्सी तथा स्मशान यात्रा को यह प्रतिबंध लागु नही होगा। सूरत शहर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आनेवाले समग्र क्षेत्र में 11-07-2022 के सूबह 6 बजे से 25-07-2022 को रात 12 बजे तक यह आदेश का पालन करना होगा। इस आदेश का भंग करने पर गुजरात पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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