
सूरत : छाती की सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी में खपा कर बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, जानिए अदालत ने क्या किया
By Loktej
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सुनवाई के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित पैसे चुकाने का आदेश दिया
सूरत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के अध्यक्ष न्यायाधीश पीपी मुखी और अन्य सदस्यों ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आवेदनकर्ता के बीमा के अनुरोध को अनुपयुक्त कारण देते हुए रद्द करने वाली बीमा कंपनी को बीमाकर्ता को ७ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ कुल 69151रूपये चुकाने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार मोटा वराछा के कृष्णटाउनशिप में रहने वाले शिकायतकर्ता नवनीत गोकल छत्रला ने खुद और परिवार के सदस्यों के की न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कुल 5 लाख की मेडीक्लेम पॉलिसी ली थी। पालिसी के अमल में होने के दौरान बीते साल १२ फरवरी को अपने बेटे के छाती में दर्द होने पर सत्यम अस्पताल में डॉ नरेश चोवाटिया के पास सर्जरी कराई थी। जिसका कुल खर्चा ७० हजार के आसपास था। सर्जरी के बाद बीमाकर्ता ने कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन रखा।
इसके बाद बीमा ने शिकायतकर्ता के आवेदन को कॉस्मेटिक सर्जरी बताते हुए और नीति के उल्लंघन का दावा करते हुए खारिज कर दिया। कंपनी द्वारा क्लेम रद्द करने के बाद बीमाकर्ता ने डॉ नरेश के माध्यम से कोर्ट में मामला रखा। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को ये आदेश दिया।
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