सूरत : तीन साल पहले के सड़क हादसे में मृतक की विधवा-वारिस को 55 लाख मुआवजे का आदेश, जानिये मामला

सूरत : तीन साल पहले के सड़क हादसे में मृतक की विधवा-वारिस को 55 लाख मुआवजे का आदेश, जानिये मामला

तीन साल पहले हुए एक दुर्घटना में गई थी एक युवक की मौत

तीन साल पहले ओलपाड-मसमा मार्ग पर पाटन के टेम्पो चालक द्वारा हुए एक दुर्घटना में मारे गए युवा कार चालक की विधवा को 90 लाख रुपये मुआवजे की मांग के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के सहायक न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ वैष्णव ने आदेश को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी है और टेंपो चालक, मालिक और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित कुल 55.20 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार कतारगाम के लक्ष्मीधाम सोसाइटी में रहने वाले और कमीशन एजेंट के रूप में काम करने वाले 34 वर्षीय पीयूष विनुभाई ताला 3-1-19 को अपनी स्विफ्ट कार चलाकर ओलपाड से सूरत लौट रहे थे। इस बीच, ओलपाड-मस्मा रोड पर साइनाइड फैक्ट्री के पास सिद्धपुर पाटन के ट्रांसपोर्टर दिनेश रामजी ठक्कर के स्वामित्व वाले टेंपो के चालक जिग्नोश कुमार रोहित कुमार शुक्ला ने अपनी ड्राइविंग से नियंत्रण खो दिया और पियूष भाई के स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। इस कारण पियूष के सिर और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में गंभीर चोटें आने के कारण पीयूष की मौके पर ही मौत हो गई। कार के अलावा टेंपो चालक ने एक ऑटो रिक्शा को भी टक्कर मारी थी।
इसके बाद मृतक पीयूष ताला की विधवा कल्पनाबेन, नाबालिग बच्चे माहेर, ससुराल वाले समेत अन्य ने अनिल नायक के माध्यम से टेंपो चालक, मालिक और बीमा कंपनी से 90 लाख रुपये की वसूली का मुआवजा मांगा. इस मामले में सुनवाई के बाद, ट्रिब्यूनल जज ने निर्देश दिया कि मृतक के वारिस संयुक्त रूप से और 6.58 लाख रुपये की अवाक और भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्याज सहित 55.20 लाख रुपये दुर्घटना मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।
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