सूरत : सुरक्षा की खातिर; बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस सूचना आसरा देने, किराए रखने पर पाबंदी है

सूरत : सुरक्षा की खातिर; बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस सूचना आसरा देने, किराए रखने पर पाबंदी है

सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है ये निर्णय, बिना पुलिस को सुचना दिए किसी को रखना एक अपराध

सूरत जिले में आतंकवादी या तोड़फोड़ गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, सूरत जिला कलेक्टर ने सूरत जिले के सभी आवासीय, औद्योगिक क्षेत्रों, होटल के गेस्ट हाउसों के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इस सुचना के आधार पर राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस को सूचित किए बिना आश्रय नहीं दिया जाए।
आपको बता दें कि पूर्व में खुफिया रिपोर्ट और कुछ घटनाओं के मद्देनजर आतंकवादी असामाजिक तत्व घनी आबादी वाले होटलों, लॉज और बोर्डिंग क्षेत्रों में शरण लेते रहे हैं। इसलिए वे आवासीय या औद्योगिक क्षेत्र में दुकानों और कार्यालयों को किराए पर लेकर रहते हैं। ये लोग इलाके का सर्वेक्षण करते हैं और स्थानीय स्थिति से अवगत हो जाते हैं और अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे में बाहरी लोगों की जानकारी दर्ज कर संबंधित थाने को २४ घंटे के भीतर सूचना देनी होगी।
बता दें कि आवासीय या औद्योगिक क्षेत्र में बिना पुलिस को सूचित किए किसी को भी किराए पर नहीं दिया जा सकता है। साथ ही सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए गए हैं।
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