सूरत : 14 साल की नाबालिग को शादी का लालच देकर भगा तो गया, अब 10 साल जेल में रहेगा

सूरत : 14 साल की नाबालिग को शादी का लालच देकर भगा तो गया, अब 10 साल जेल में रहेगा

पीड़िता को सरकार की और से 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा

सूरत में एक साल पहले 14 साल की किशोरी को शादी की लालच देकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को पोकसो केस की अदालत द्वारा 10 साल जेल की सजा और 10 हजार रुपये दंड की सजा की गई है। यहीं नहीं यदि आरोपी द्वारा दस हजार कर दंड नहीं दिया जाता तो एक साल अधिक जेल में रहने का आदेश दिया है।
मूल मध्यप्रदेश के नंदूरा के रहने वाले 23 वर्षीय रहीम सलीम शेख ने पिछले साल 10 मार्च खटोदरा इलाके में रहने वाली 14 साल की किशोरी को शादी के लालच देकर उसे अपने गाँव भगा ले गया था। जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इसके अलावा पांडेसरा में भी उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किए होने की जानकारी सामने आई है। अपने भाई की सलाह पर आरोपी रहीम शेख 12 मार्च 2021 को वापिस भी आ गया था। जिसके बाद उसके ऊपर पोकसो एक्ट के भंग का केस दर्ज किया गया था। 
हालांकि दुष्कर्म के आरोपों से आरोपी को शंका का लाभ मिला था। क्योंकि इसके बारे में कोई भी मेडिकल सबूत सामने नहीं मिले थे। हालांकि युवती को भगाने के मामले में एपीपी सुरेश पाटील की दलीलों के बाद कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा और दंड का आदेश दिया था। वहीं पीड़िता को सरकार की और से 50 हजार का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
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