सूरत : महिलाओं के साथ फ्रेंडशीप कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले को जमानत नहीं, जानें क्या थे कारनामे

सूरत : महिलाओं के साथ फ्रेंडशीप कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले को जमानत नहीं, जानें क्या थे कारनामे

आरोपी के खिलाफ राजकोट और सानंद में भी इसी तरह के मामले भी दर्ज

पिछले काफी समय से राज्य में हनीट्रेप के कई मामले सामने आ रहे है। ऐसे ही एक ऑनलाइन हनीट्रेप प्रकरण में कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। सूरत के रिंगरोड के कोमर्शियल कॉम्प्लेक्स में फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी। इस केस में मास्टर माइंड केल्विन उर्फ भावेश परसोत्तम जोधानी द्वारा की गई जमानत याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दे की फिलहाल केस में नाम आने के बाद से केल्विन फरार है और पुलिस से बचने के लिए उसने अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी। 
हालांकि केल्विन की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए एपीपी एस के गोहील ने दलील की कि इस तरह के गुनाहों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आरोपी द्वारा फिजिकल डेटिंग के नाम पर लोगों से विभिन्न तरीकों से पैसे निकलवाये जाते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति ने जब शिकायत दर्ज करवाई तो पूरा मामला सामने आया। बता दे कि इस व्यक्ति ने अब तक साढ़े सात लाख रुपए का नुकसान सहा था। 
पुलिस द्वारा किए गए आवेदन के विरोध में एफ़िडेविट में बताया गया कि इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट आम तौर पर अन्य राज्य के होते है। इसके अलावा केस कि जांच के लिए आरोपी की मौजूदगी अनिवार्य है। इन सभी दलीलों को मान्य रखते हुए एडिशनल सेशन्स जज विवेक मपारा ने केल्विन की अग्रिम जमानत की याचिका को रद्द कर दिया था। सब से बड़ी बात यह है की आरोपी के खिलाफ राजकोट और सानंद में भी इस तरह के केस दर्ज हुए है। ऐसे में आरोपी को यदि जमानत दी जाये तो अन्य केस पर भी उसकी असर पड़ सकती है।