सूरत : आईटी रिटर्न फाइल करने के बाद वेरिफाय करने की अवधि बढ़ायी
By Loktej
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28 फरवरी तक रिटर्न वेरिफाय कर सकेंगे
इन्कम टेक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इसका वेरिफाय करना होता है, हालांकि कोरोना के कारण कई करदाताओं ने रिटर्न वेरिफाय नहीं किया था। ऐसे करदाताओं के रिटर्न फाइल करने की अवधि बढ़ाकर अगले 28 फरवरी तक रिटर्न फाइल करने के बाद वेरिफाय कर सकेंगे।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोरोना के कारण कई करदाताओं ने रिटर्न तो फाइल कर दी थी, लेकिन रिटर्न वेरिफाय नहीं किए जाने से रिफंड सहित कार्यवाही नहीं हो सकी। नियम के मुताबिक रिटर्न फाइल किया हुआ भी समझा नहीं जाता है, जिससे यह अवधि बढ़ाकर 15 जनवरी तक की गई है। लेकिन पोर्टल की खामी के कारण रिटर्न वेरिफाय होने में भी समस्या होती थी। जिसके कारण करदाता रिटर्न वेरिफाय करने के लिए कुरियर के जरिये रिटर्न की जानकारी सहित दस्तावेज बेंग्लोर सीपीसी में भेजते थे। इस कार्यवाही में काफी समय बीत जाता था। आखिरकार सीबीडीटी ने रिटर्न फाइल करने के बाद वेरिफाय नहीं करनेवालों को राहत देने की घोषणा की है। इसमें अगले 28 फरवरी तक करदाता रिटर्न वेरिफाय कर सकेंगे। करदाता रिटर्न वेरिफाय करने के बाद उनके खाते में रिफंड के रूपये जमा होते है।
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