सूरत : आदिवासी की जमीन को हड़पने वाले 3 बिल्डरों को किया गया 24 करोड़ का दंड

सूरत : आदिवासी की जमीन को हड़पने वाले 3 बिल्डरों को किया गया 24 करोड़ का दंड

21 साल बाद सूरत के तीनों बिल्डरों को 73 AA वाली जमीन पर कब्जा करने के लिए कामरेज प्रांत अधिकारी ने दंड का किया था हुकम

सूरत के कामरेज के नवागाम में आदिवासी की जमीन पर कब्जा करने वाले तीन बिल्डरों को 24 करोड़ का दंड किया गया है। कामरेज प्रांत अधिकारी ने 73 AA वाली जमीन पर कब्जा किया था। प्रांत अधिकारी द्वारा बिल्डर डाह्या पटेल, कांति पटेल, कृष्णकान्त प्रजापति जमीन पर कब्जा कर लिया था। तीनों ने नकली विल बनाकर जमीन पर कब्जा कर उसपर स्कूल बना दी थी। 
विस्तृत जानकारी के अनुसार, तीनों आरोपियों ने आदिवासियों की जमीन को अवैध तरीके से हथिया लिया था। इन ज़मीनों पर कब्जा करने के आरोप के तहत तीनों आरोपियों पर 24.29 करोड़ का दंड भरने का आदेश दिया है। तीनों ने पिछले 20 सालों से अवैध तरीके से इस जमीन पर अपना कब्जा जमाया था। यही नहीं उन्होंने दोनों ज़मीनों पर निर्माण भी कर दिया था। साल 2000 में आरोपियों ने नकली विल बना दी थी, इसके बाद साल 2003 में जमीन के मूल मालिक की मौत हो गई थी।  इसका फायदा उठाकर उन्होंने जमीन के अन्य नकली कागज भी बना दिये थे। 
नकली कागज बना कर उन्होंने जमीन पर अपना दावा किया था और अरजदारों को 24 लाख दिये थे। इसके अलावा समाधान के तौर पर तय हुये 69 लाख में से भी 35 लाख बाद में दिये थे। हालांकि बचे हुए 34 लाख रुपए जमीन के टाइटल क्लियर होने के बाद देने का तय हुआ था।
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