सूरत : नए साल से जीएसटीआर-2 ए में जितनी क्रेडिट दिखायी देगी उतनी 3-बी रिटर्न में ले सकेंगे

सूरत : नए साल से जीएसटीआर-2 ए में जितनी क्रेडिट दिखायी देगी उतनी 3-बी रिटर्न में ले सकेंगे

अतिरिक्त क्रेडिट ली होगी तो नोटिस थमाकर जुर्माना-ब्याज वसूला जाएगा

जीएसटीआर 2 ए रिटर्न में जितनी क्रेडिट दिखायाी देगी उतनी ही क्रेडिट अब व्यापारी ले सकेंगे। इसका सख्त अमल अगले एक जनवरी से होगा। कुछ समय पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापारी जीएसटीआर 2 ए के रिटर्न में जितनी क्रेडिट दिखायी देगी उतनी ही ले सकेंगे ऐसी घोषणा की थी। हालांकि इसे लागू अगले जनवरी से किए जाने की अधिकारिक तौरपर घोषणा भी की गई है। जिससे व्यापारी के रिटर्न में जितनी क्रेडिट दिखायी देगी इससे एक रूपया भी ज्यादा क्रेडिट ली होगी तो सिस्टम द्वारा व्यापारी को नोटिस भेजकर उसके पास से दंड और ब्याज वसूला जाएगा।
हालांकि जीएसटी लागू हुआ तब व्यापारी जीएसटीआर 2 ए में दिखायी दे इससे 10 प्रतिशत ज्यादा क्रेडिट ले सकते थे। इसके बाद इसमें संशोधन करके अतिरिक्त पांच फीसदी क्रेडिट लेने का नियम लागू किया गया था। जबकि अगले एक जनवरी से जीएसटीआर 2 ए में दिखायी दे उतनी ही क्रेडिट ले सकेंगे।
अतिरिक्त क्रेडिट में ब्याज वसूलने का दर कम किया
जीएसटी में व्यापारी ने क्रेडिट से ज्यादा आईटीसी ली हो तो ऐसे मामले में 24 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता था। वहीं इसमें संशोधन करके अब 18 प्रतिशत ही ब्याज वसूलने की घोषणा जीएसटी काउंसिल की बैठक की गई थी। जिससे क्रेडिट को लेकर समयांतर संशोधन किया जा रहा है। जिससे जीएसटी लागू किए जाने के चार साल बाद अब सख्त कार्यवाही की जानेवाली है।
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