सूरत : वडापांव की लालच देकर बच्ची से दुष्कर्म- हत्या मामले में आरोप दोषी करार

सूरत : वडापांव की लालच देकर बच्ची से दुष्कर्म- हत्या मामले में आरोप दोषी करार

वडापाव की लालच देकर बच्ची से दुष्कर्म किया तभी विरोध करते हुए उसने युवक के हाथ की अंगुली काट ली, आक्रोशित युवक ने सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी

नाराधम को सूरत कोर्ट 16 दिसंबर को सजा सुना सकती है
सूरत शहर में आए दिन बाल यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी ही एक घटना दिसंबर 2020 में पांडेसरा इलाके में हुई थी, जिसमें एक 10 साल की बच्ची को वडापाव  खिलाने का लालच देकर उधना बीआरसी परिसर की झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद मार डाला था। सत्र अदालत ने मामले में नराधम दिनेश बैसन को दोषी पाया है और कोर्ट ने 16 दिसंबर तक सझा का फैसला सुरक्षित रखा है। 
 वर्तमान में लाजपोर जेल में बंद है, आरोपी दिनेश बैसाने को पुलिस ने कुछ ही दिनों में  गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद त्वरित परीक्षण में कुल 45 प्रमुख पंच गवाह, पंचनामा गवाह, सीसीटीवी फुटेज के लिए एफएसएल, चिकित्सा गवाह, पीड़िता के माता-पिता और अंतिम दृश्य के गवाह शामिल थे।  
पांडेसरा क्षेत्र की रहने वाली 10 साल की बच्ची 7-12-2020 को अपने बड़े चाचा के घर के बाहर अकेली खेल रही थी। आरोपी दिनेश दशरथ बैसाने ने उसे वडापाव खिलाने का लालच दिया और उसे एक नास्ते की लारी पर ले गया। फिर उसे उधना के बीआरसी परिसर लक्ष्मीनारायण औद्योगिक पार्क के सामने एक झाड़ी में ले गया और दुष्कर्म किया । बाला ने विरोध करते हुए आरोपी के दाहिने हाथ की उंगली दांतों से काट दी। जिसके बाद आरोपी ने लड़की के सिर पर ईंट से एक के बाद एक लगातार 7 बार वार कर उसकी हत्या की। लड़की के अभिभावक द्वारा अपहरण, दुष्कर्म-हत्या और पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन के तहत शिकायत दर्ज कराने के बाद पांडेसरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लाजपोर जेल में बंद आरोपी दिनेश बैसाने के खिलाफ महज 15 दिनों में 232 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद त्वरित परीक्षण में कुल 45 प्रमुख पंच गवाह, पंचनामा गवाह, सीसीटीवी फुटेज के लिए एफएसएल, चिकित्सा गवाह, पीड़िता के माता-पिता और लास्ट सीन टुगेदर के गवाह शामिल थे। सरकार की ओर से मुख्य जिला लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने चार्ज फ्रेम की कार्यवाही के बाद मामले की कार्यवाही शुरू की। सरकार पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से 45 गवाहों से जिरह पूरी की। आज शुक्रवार को सूरत कोर्ट ने आरोपी दिनेश बैसाने को दोषी पाया और सजा आगामी 16 दिसंबर 2021 को सुनाई जाएगी। 
ढाई साल की बच्ची से रेप-हत्या के हालिया मामले में भी पोक्सो कोर्ट ने महज 29 दिन में सुनवाई कर आरोपी गुड्डू यादव को मौत की सजा सुनाई थी अब सबकी निगाहें इस मामले के फैसले पर होंगी।

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