
गुजरात : अब कोरोना मृतकों के परिवारों को मिलेगी ऑनलाइन पोर्टल से सहायता
By Loktej
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गुजरात सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 30 दिन में सहायता चुकाने का निर्णय लिया है। सहायता परिजनों के सीधे बैंक में जमा होगी। हालांकि मृतक के परिवारों को मोबाइल फ्रेन्डली ऑनलाइन पोर्टल से जरूरी डॉक्युमेंट अपलोड करनें होंगे।
केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक जल्दी सहायता मिले इसलिए राज्य सरकार ने मोबाइल फ्रेन्डली ऑनलाइन पोर्टल तैयार की है। जिसकी लॉन्चिंग राज्य के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने की है। वारसदारों को 50 हजार रूपयों की सहायता उनके बैंक खाते में सीधे जमा होगी। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को जल्दी और आसानी से सहायता मिले इसलिए राजस्व विभाग ने यह पोर्टल शुरू की है। इस पोर्टल पर मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य विभाग केक 28 नवंबर 2021 के प्रस्ताव के मुताबिक कोरोना के कारण मृत्यु के किसी भी एक आधार जैसे कि आरटीपीसीआर, रेपिड एन्टीजन टेस्ट, मोलेक्युलर टेस्ट रिपोर्ट, चिकित्सक उपचार का आधार, फॉर्म 4 और फार्म ए अपलोड करना होगा।
डॉक्युमेंट के अलावा मृतक के वारसदारों की संमति वाला हलफनामा और बैंक खाते की जानकारी अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदनकर्ता को 30 दिन के भीतर सहायता उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी। हालांकि अभी जिस तरह आवेदन स्विकारा जा रहा है यह प्रक्रिया शुरू रहेगी।
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