सूरत : जीएसटी चोरी करने वालों से अब तंत्र जुर्माना के तौरपर 200 प्रतिशत वसूली करेंगा

सूरत : जीएसटी चोरी करने वालों से अब तंत्र जुर्माना के तौरपर 200 प्रतिशत वसूली करेंगा

जीएसटी चोरी करने वाले घटे इसे ध्यान में रखकर की गई कार्यवाही

जीएसटी चोरी करने वालों से अभी तक जीएसटी के टेक्स की रकम से 100 प्रतिशत ज्यादा रकम वसूली जाती थी। अब 200 प्रतिशत रकम वसूल की जाएगी। इसके लिए कानून भी बनाया गया है। हालांकि इसका अधिकारिक तौरपर नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण अभी तक इसका अमल नहीं हुआ। लेकिन अगले दिनों  में इसका अमल किया जाएगा। साथ ही साथ जीएसटी चोरी करने को लेकर दंड की वसूली दोगुनी करने के साथ व्यापारियों का इन्कमटेक्स रिटर्न में से वह रकम छूट नहीं करने के कारण दोगुना मार पड़ेगी। 
हालांकि जीएसटी चोरी करने वालों की संख्या कम हो इसलिए इसके तहत कार्यवाही की जा रही है। जीएसटी लागू की गई तब चोरी करने वालों से टेक्स की रकम से दोगुना जुर्माना यानि एक हजार रूपयों का टेक्स होगा तो दूसरे एक हजार रूपये वसूले जाते है। जबकि जीएसटी विभाग की दंड की रकम में 100 के बदले 200 प्रतिशत वसूलने का नियम लागू किया जाएगा। जिससे ई-वे बिल बनाए  बिना की गाड़ी पकड़े जाने के मामले में 200 प्रतिशत तक दंड वसूला जाएगा।
वहीं जीएसटी की रकम अलग से वसूल की जाती है। हालांकि व्यापारी द्वारा जमा की जाने वाली जीएसटी की रकम इन्कमटेक्स से छूट मिलती है। जबकि व्यापारी की गलती से भरा जाने वाला दंड इन्कमटेक्स रिटर्न में उस रकम की मुक्ति मिलती नहीं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्यापारी ने चोरी के इरादे से ऐसा किया है। इसके कारण व्यापारी ने भरा जीएसटी रिटर्न में दर्शाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसके लिए भरपाई की दंड रिटर्न में दर्शायी जाए तो भी इसकी गिनती नहीं होती है।
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