सूरत : बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 7 साल की कैद

सूरत : बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 7 साल की कैद

रिसेस में दोनों पैरों के बीच दबाकर बच्ची के साथ की थी गंदी हरकत

गुरू और शिष्य का पवित्र रिश्ते को लांछन लगाने वाली घटना में शिक्षक को कोर्ट ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है। सूरत जिले के मांगरोल तहसील के बापुनगर स्कूल में एक नौ साल की बच्ची को क्लास रूम में झाडू लगाने के लिए भेजकर उसके साथ गंदी हरकत की थी। 
इस केस में 28 नवंबर 2013 को बनी घटना में बच्ची रिसेस दौरान मैदान के पास अपनी कक्षा के बाहर सफाई कर रही थी। तब सुरेश चौधरी ने उसका हाथ खिंचकर क्लास में सफाई के लिए बुलाया था। तब अपने दोनों पैरों के बीच दबाकर उसकी पेट और गुप्तांग के हिस्से पर हाथ घुमाया था। इसके बारे में बच्ची ने अपने घर में मां को बताया। जिससे उसने खेती काम करने वाले पति को इसकी जानकारी दी थी और मांगरोल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
केस में एडिशनल सेशन्स जज निलेश अंजारिया ने पीडि़ता को मुआवजा को तौरपर डेढ़ लाख रूपये देने की घोषण की। वहीं केस में सरकार तरफ से ए.पी.पी. दिपेश दवे ने दलील में कहा कि आरोपी के खिलाफ केस साबित करने में फरियादी पक्ष सफल रहा है, ऐसे में समाज में उदाहरण पेश करने के लिए सख्त सजा होनी चाहिए।
केस के पॅैसले सुनाते समय एडि. सेशन्स जज अंजारिया ने कहा कि घर में जब कम उम्र की बच्ची  हो और उसके साथ छेड़छाड़ की जाए तब परिवार के सदस्य दुविधा की स्थिति में आना स्वाभाविक है। घटना के संदर्भ में घर के बड़े लोगों से चर्चा करके सलाह ली हो यह स्वभाविक है। ऐसे समय में फरियाद में देरी हुई इसलिए घटना को लेकर शंका पैदा होती है ऐसा माना जा सकता है। समाज में ऐसे घटना रूकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में सबक सीखाना जरूरी है।
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