सूरत : चेक रिटर्न मामले में व्यापारी को 15 माह की कैद

सूरत : चेक रिटर्न मामले में व्यापारी को 15 माह की कैद

आरोपी को 1.40 लाख रूपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर और पांच माह की कैद की सजा

कपड़ा बाजार में आए दिन ठगी के मामले सामने आते रहते है। ऐसे ही मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। सूरत टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी से उधार खरीदा माल का पार्ट पेमेंट के तौरपर दिए तीन चेक रिटर्न मामले में न्यायाधीश ने महाराष्ट्र के आरोपी को कसूरवार ठहराते हुए 15 माह की कैद, 1.40 लाख रूपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर और पांच माह की कैद की सजा सुनाई। फरियादी को जुर्माना की रकम से 1.30 लाख मुआवजा के तौरपर चुकाने का कोर्ट ने आदेश दिया।
रिंगरोड स्थित महालक्ष्मी मार्केट में पद्यावती टेक्सटाइल के फरियादी संचालक चंपक बाबूलाल महेता का ब्रोकर अमित रजवाडी के जरिये महाराष्ट्र थाना में हिना सारीज के आरोपी संचालक अब्दुल रहेमान का परिचय हुआ था। उसे जनवरी 2018 में कुल 75130 लाख से ज्यादा का माल उधार दिया था। जिसके पार्ट पेमेंट के तौरपर आरोपी ने दिए 71,730 के तीन चेक फरियादी ने बैंक में जमा किए थे, लेकिन आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक रिटर्न हो गए।
जिससे फरियादी ने आरोपी को दी नोटिस का संतोषकारक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट में फरियाद की थी। जिसकी सुनवाई बाद कोर्ट ने आरोपी को कसूरवार ठहराते हुए 15 माह की कैद, 1.40 लाख रूपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर और पांच माह की कैद की सजा सुनाई। फरियादी को जुर्माना की रकम से 1.30 लाख मुआवजा के तौरपर चुकाने का कोर्ट ने आदेश दिया।
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