सूरत : पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में रात 11 बजे तक चली सुनवाई

सूरत :  पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में रात 11 बजे तक चली सुनवाई

चार साल की बच्ची से रेप के आरोपी को 5 दिन में उम्रकैद की सजा

सूरत की पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को ताउम्र यानी जीवित रहने तक अंतिम श्वांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सिर्फ पांच दिनों में मुकदमा पूरा किया और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट ने रात 11 बजे तक सुनवाई की। आरोपी हनुमान निषाद को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल सभी विभागों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
पूरे राज्य में सबसे तेज फैसला इस मामले में है। घटना 12/10/2021 की है। मामले के आरोपी को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी है। अभियोजन पक्ष के मूल मामले के कागजात जिला लोक अभियोजक को 22/10/2021 को दे दिए गए हैं। पूरे मामले को 23/10/2021 और 24/10/2021 को दो दिन की छुट्टी में तैयार किया गया था और 25/10/2021 को इस मामले में आरोपों और दस्तावेजी साक्ष्य की सूची अतिरिक्त सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी।
इस मामले में 26/10/2021 से 29/10/2021 तक पूरा साक्ष्य पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट का भी पूरा सहयोग मिला। नारायण साईं के मामले में रिमांड के समय अदालत दोपहर 12 बजे तक काम कर रही थी। अपराधियों में भय पैदा करने, पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने और समाज में एक मिसाल कायम करने के उद्देश्य से वर्तमान मामले में तेजी लाई गई। रात में 12 घंटे कोर्ट खुला रखने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश वीके व्यास और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पीएस कला की अदालत को सकारात्मक सहयोग मिला है।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मुख्य जिला लोक अभियोजक ने आरोपी के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सेशंस कोर्ट ने पोक्सो केस में धारा 363 कमल के अनुसार सात वर्ष की सादी कैद एवं एक हजार का दंड, आपीसी धारा 307 के तहत पांच वर्ष की सादी कैद एवं एक हजार का दंड, आपीसी की धारा 323 के तहत एक साल की सादगी कैद एवं एक हजार का दंड, आपीसी की धारा 376 ए-बी के तहत ताउम्र आजीवन (जीवित रहने तक यानी अंतिम श्वांस तक की सजा) एवं एक लाख का दंड तथा दंड न भरने पर अतिरिक्त दो वर्ष की सजा सुनाई गई है।
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