
सूरत : जीएसटी नंबर रद्द के नियम और सख्त बनेंगे
By Loktej
On
छह माह तक व्यापार नहीं करने या रिटर्न जमा नहीं करने पर जीएसटी नंबर होगा रद्द
जीएसटी नंबर आवंटित करने के बाद व्यापारी द्वारा छह माह तब व्यापार शुरु नहीं किया जाए या रिटर्न नहीं करने पर संबंधित व्यापारी का जीएसटी नंबर रद्द हो जाएगा इस तरह की कार्यवाही करने का संकेत जीएसटी काउंसिल ने दिया है।
जीएसटी में अगले दिनों में नए नंबर को लेकर और सख्त कार्यवाही किए जाने की संभावना है। क्योंकि जीएसटी नंबर आवंटित करने के बाद लगातार छह माह तक व्यापार नहीं किया गया हो या छह माह तक रिटर्न जमा नहीं किया हो ऐसे मामलों में भी व्यापारी का जीएसटी नंबर रद्द होगा। फिलहाल जीएसटी विभाग ने लगातार दो रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारी के नंबर रद्द करने की कार्यवाही तो करते ही है। वहीं नए नंबर लेने के बाद भी व्यापार शुरू किए बिना कई लोग नंबर ले लेते है। अब ऐसे मामले में सख्त कार्यवाही करने का संकेत दिए है।
Tags: