सूरत : जीएसटी नंबर रद्द के नियम और सख्त बनेंगे

सूरत : जीएसटी नंबर रद्द के नियम और सख्त बनेंगे

छह माह तक व्यापार नहीं करने या रिटर्न जमा नहीं करने पर जीएसटी नंबर होगा रद्द

जीएसटी नंबर आवंटित करने के बाद व्यापारी द्वारा छह माह तब व्यापार शुरु नहीं किया जाए या रिटर्न नहीं करने पर संबंधित व्यापारी का जीएसटी नंबर रद्द हो जाएगा इस तरह की कार्यवाही करने का संकेत जीएसटी काउंसिल ने दिया है।
जीएसटी में अगले दिनों में नए नंबर को लेकर और सख्त कार्यवाही किए जाने की संभावना है। क्योंकि जीएसटी नंबर आवंटित करने के बाद लगातार छह माह तक व्यापार नहीं किया गया हो या छह माह तक रिटर्न जमा नहीं किया हो ऐसे मामलों में भी व्यापारी का जीएसटी नंबर रद्द होगा। फिलहाल जीएसटी विभाग ने लगातार दो रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारी के नंबर रद्द करने की कार्यवाही तो करते ही है। वहीं नए नंबर लेने के बाद भी व्यापार शुरू किए बिना कई लोग नंबर ले लेते है। अब ऐसे मामले में सख्त कार्यवाही करने का संकेत दिए है। 
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