सूरत : 22 लाख रुपये के चेक रिटर्न मामले में दो भागीदारों को दो साल की कैद, 42.58 लाख रुपये का जुर्माना

सूरत : 22 लाख रुपये के चेक रिटर्न मामले में दो भागीदारों  को दो साल की कैद, 42.58 लाख रुपये का जुर्माना

डाईंग मिल के लिए इम्पोर्टेड स्टीम कोल की उधार में खरीदी करके पेमेंट

औद्योगिक कोयला और लिग्राइट का व्यवसाय करने वाली पेढ़ी के संचालक से उधार लिए माल का पेमेंट के तौरपर दिए 22 लाख के कुल 10 चेक रिटर्न कर दिए थे। इस मामले में शामिल डाईंग मिल के दो भागीदारों को एडिश्रल ज्युडिश्यल मेजिस्ट्रेट ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 42.58 लाख का जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर और तीन माह कैद की सजा सुनाई है।
सहारा दरवाजा स्थित मोमाइल कॉम्पलेक्स में औद्योगिक कोयला और लिग्राइट का कारोबार करने वाली एसएन ट्रेक प्रा.लि. के फरियादी संचालक नवीनचंद्र हरिलाल सूरतवाला ने लय क्रिष्ना प्रिंट्स के नाम से डाईंग प्रिन्टिंग मिल के आरोपी भागीदार पंकज रमेश गज्जर रमेशचंद्र मोहनलाल गज्जर के साथ व्यवसायिक संबंध थे। फरियादी कंपनी के पास से आरोपी पेढ़ी के भागीदारों ने अपनी मिल में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले औद्योगिक कोयले और लिग्नाइट को बेचने के लिए कहा गया था। इसलिए फरिवादी ने व्यवसायिक संबंध के चलते 13.73 लाख रुपये के इम्पोर्टेड स्टीम कोल बेचा था।
आरोपी फर्म की ओर से गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. में एडवान्स डिलीवारी ऑर्डर के लिए 8.30 लाख रूपये जमा करवाए थे। वहीं फरियादी पेढ़ी को कुल  22.03 लाख रुपये आरोपियों को देना था। आरोपी पंकज और रमेश चंद्र गज्जर ने शिकायतकर्ता को कुल 10 अलग-अलग चेक दिए, जो रिटर्न हो गए।  किरीट पानवाला और धर्मेश गांधी के जरिए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी भागीदारों को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपी जुर्माना अदा करता है तो उसे जुर्माने की राशि में से 40 लाख रुपये मुआवजे के रूप में फरियादी को देना होगा।
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