सूरत : 13 वर्षीय किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले तीन युवकों को 10 साल की सजा

सूरत : 13 वर्षीय किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले तीन युवकों को 10 साल की सजा

9 साल पहले किशोर के साथ तीन युवकों ने की थी घिनौनी हरकत

सूरत में रहने वाले 13 वर्षीय किशोर के साथ नौ साल पहले अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले तीन आरोपियों को पोक्सो स्पेशल कोर्ट के जज दिलीप पी. महीडा ने 10 साल का सख्त कारावास और 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें एक साल और सजा सुनाई गई है।
वर्ष 2012 में सूरत में रहने वाले 13 साल के किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। सद्दाम हुसैन शौकत अली शेख (उम्र 27, निवासी उधना) और राकेश देवनारायण पोद्दार (उम्र 27, निवासी उधना) रात के दौरान एक 13 वर्षीय लडक़े को खाड़ी किनारे  ले गए और जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए। यह बात पता चलने पर मोहम्मद समशेर जिक्का वाजिद अली शेख (उम्र 27, उधना) ने लडक़े को धमकाकर उसने भी अप्राकृतिक संबंध बनाए।
अत्याचार के कारण बच्चे के पेट में दर्द हुआ और मल से खून बहने पर इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब घटना सामने आयी थी। उधना पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। सरकार पक्ष के एपीपी अरविंद वसोया की दलीलें के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2021 की धारा 3 (ए) 5 (जी) 4,6 के तहत दंडनीय अपराध में दोषी ठहराया।  तीनों को दस-दस साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने और जुर्माना अदा न करने परएक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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