सूरत : दुष्कर्म मामले में पुजारी को 14 साल की कैद

सूरत : दुष्कर्म मामले में पुजारी को 14 साल की कैद

पुजारी ने तीन बच्चों के साथ सृष्टि विरूद्ध कृत्य किया था

शहर के  नवसारी बाजार के पास मंदिर में पूजा-सेवा करने वाले महाराज ने तीन बच्चों को चॉकलेट और पतंग की लालच देकर मंदिर के एक रूम में सृष्टि विरूद्ध कृत्य किया था। कोर्ट ने महाराज को कसूरवार ठहराते हुए 14 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नवसारी बाजार के पास एक मंदिर में मूल बिहार के नालंदा जिले के अस्तावा तहसील के अंधी गांव निवासी आचार्य बीरमनी शिवालक पांडे सेवा-पूजा का काम करता था। इसी इलाके में रहनेवाले तीन बच्चे मंदिर में जाते थे। महाराज ने बच्चों को चॉकलेट की लालच देकर मंदिर के हॉल में ले जाकर तीनों के साथ सृष्टि विरूद्ध कृत्य किया था। बच्चों ने माता-पिता को घटना के बारे में बताने पर पूरा मामला सामने आया। अठवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।  पुलिस ने आचार्य बीरमनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पीडि़त तीनों बच्चों का बयान लिया गया, जो अहम साबित हुआ। कोर्ट ने महाराज बीरमनी को कसूरवार ठहराते हुए 14 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता राजेश डोबरिया ने दलीलें की।
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