कपड़ा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज

कपड़ा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज

अप्सरा साड़ी के संचालक ने 13.91 लाख रुपये का माल मंगवाकर समय पर भुगतान नहीं किया था

कपड़ा मार्केट में जालसाजी के आए दिन मामले सामने आते रहते है। कई बार व्यापारी माल लेने के बाद पेमेंट चुकाने में आनकानी करते है। तो कई व्यापारी दुकान बंद कर रफ्फुचक्कर हो जाते है। ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने आरोपी जनामत याचिका खारिज कर दी है। आज से दो साल पहले सूरत टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी से अप्सरा साड़ी के संचालक ने 13.91 लाख रुपये का माल मंगवाकर समय पर भुगतान नहीं किया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सूरत टेक्सटाइल मार्केट में कपड़ा व्यवसाय से जुड़े  फरियादी कमल नरेंद्र गुप्ता से आरोपी ने वर्ष 2019 के दौरान अप्सरा साड़ी के संचालक संदीप गोविंद राम जिंदल ने 13.91 लाख रुपये का उधार माल खरीदा था। जिसने समय पर पेमेंट चुकाने का वादा करने के बाद पेमेंट या माल वापस नहीं लौटाकर ठगी की। इस संदर्भ में फरियादी ने सलाबतपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे आरोपी संदीप जिंदल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी ने जमानत मांगने पर सरकार पक्ष के ने बताया कि फिलहाल जांच शुरू होने से आरोपी को जमानत मिलने से सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। समाज और पुलिस जांच पर विपरित असर होने की संभावना है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
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